हिमाचल प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-2006 के तहत सिरमौर मल्टी एक्सेल ट्रांसपोर्ट सोसायटी पांवटा साहिब को बड़ा झटका लगा है। एसडीएम एलआर वर्मा ने पंजीकरण रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं (एआरसीएस) की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई है। बताया गया है कि सोसायटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंह द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि सोसायटी ने एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एसडीएम ने एक्ट की धारा-45(3) की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बतौर सब रजिस्ट्रार (सोसायटीज) पंजीकरण रद्द करने के आदेश दिए हैं।
एसडीएम ने पुष्टि करते हुए कहा कि एआरसीएस की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। कुछ ह ते पहले सिरमौर ट्रक यूनियन के साथ सोसायटी का उद्योगों व सीसीआई से ढुलाई को लेकर जबरदस्त विवाद पैदा हुआ था। यहां तक की दोनों गुटों में जमकर मार-पिटाई भी हुई थी। इतना ही नहीं पुलिस को सीसीआई राजबन में धारा-144 भी लागू करनी पड़ी थी। सिरमौर मल्टी एक्सेल ट्रांसपोर्ट सोसायटी ने हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसकी एवज में सोसायटी को पुलिस विभाग को सुरक्षा कर्मियों के खर्चे के तौर पर 11 लाख अदा करने के आदेश भी मिले हुए हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सोसायटी ने अब तक केवल 2 लाख रुपए ही अदा किए हैं। कुल मिलाकर मल्टी एक्सेल ट्रांसपोर्ट सोसायटी को बड़ा झटका लगा है।