सोलन जिला में अब कर्फ्यू में ढील का समय प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत जारी अपने आदेशों में आवश्यक संशोधन किए हैं। यह संशोधन प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों एवं आम जन की सुविधा के दृष्टिगत किए गए हंै।


इन संशोधित आदेशों के अनुसार किराना, दूध, बै्रड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ तथा पशु चारा विक्रय कर रही दुकानें अब प्रातः 08ः00 बजे से 11.00 बजे तक खुली रहेंगी ताकि लोग इस अवधि में आवश्यक सामान क्रय कर सकेें। अब दवा की दुकानों को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हंै ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस समयावधि में भी घरों से बाहर किसी भी स्थान पर 05 या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापिस आवास ही आ-जा पाएंगे। एक परिवार अथवा आवास से एक ही व्यक्ति को समीम की दुकान से आवश्यक वस्तुएं क्रय करने की अनुमति होगी। वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस अवधि में सभी को ‘सोशल डिस्टैन्सिग’ प्रक्रिया का पालन करना होगा।

You may also likePosts


सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा आपातकालीन चिकित्सा के लिए इनमें आने वाले व्यक्तियों, स्वास्थ्य कर्मी, आयुष एवं होम्योेपेथी कर्मी, जिला प्रशासन, दण्डाधिकारी कार्य एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ संल्गन सरकारी कर्मी, कारागार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन पुलिस, सेना, अर्द्ध सैनिक बल, गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा बल, कोविड-19 के न्यूनीकरण कार्य में संल्गन एसे सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारी जिन्हें सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, विद्युत, जल एवं नगर परिषद जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारी एवं कर्मी, कोषागार एवं अग्निशमन सेवाएं, बैंक, एटीएम तथा दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी सहित इंटरनेट सेवाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी।


पशु पालन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी, वन विभाग, सड़क अधोसंरचना कार्य में संल्गन कर्मी इन आदेशों के दायरे से बाहर होंगे।प्राधिकृत प्रिन्ट एवं इलैक्ट्राॅनिक मीडिया कर्मी भी इन आदेशों के दायरे से बाहर होंगे।


एपीएमसी की सोलन एवं नालागढ़ स्थित सब्जी मण्डी प्रातः 07.00 बजे से 11.00 बजे तक कार्य करेंगी। कीटनाशकों की सरकारी तथा निजी दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खुली रहेंगी। वर्तमान में बन्द होटल गैस्ट हाऊस एवं होम स्टे के प्रयोग की अनुमति केवल ऐसे व्यक्तियों को ठहराने के लिए दी जाएगी जो कफ्र्यू के कारण फंस गए हैं। घर पर दूध पूर्व की भान्ति पंहुचाया जाता रहेगा। कवारेनटाईन सुविधा के लिए निश्चित दुकानें पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। सभी को केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।


उक्त सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा।पैट्रोल पम्प, रसोई गैस, तेल ऐजेन्सियां, इनके गोदाम, परिवहन सम्बन्धी गतिविधियां इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगी। इस अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं जिसमें खाद्य पदार्थ, दवा एवं मैडिकल उपकरण सम्मिलित हैं का ई-वितरण जारी रहेगा। निरंतर प्रक्रिया वाली उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां भी इस अवधि में कार्य कर सकेंगी। इन इकाईयों को जिला दण्डाधिकारी से आवश्यक अनुमति लेनी होगी तथा समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों एव सावधानियों का पालन करना होगा।


सभी खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियों को अपनी उत्पादन सुविधाएं खुली रखनी होंगी। शीत भण्डारण सेवाएं भी जारी रहेंगी। दवा तथा सैनीटाईजर के लिए मदिरा उत्पादन करने वाली तथा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाईयां भी कार्यरत रहेंगी। दवा, औषधीय, चिकित्सा उपकरण, साबुन, डिटर्जेंट उत्पादन करने वाली एवं इनका कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाली एवं मध्यस्थ इकाईयां तथा सहायक इकाईयां और इनकी परिवहन गतिविधियां भी जारी रहेंगी।


आदेशों के अनुसार उक्त सभी इकाईयों के कर्मियों को आवास अथवा ठहराव स्थल से उद्योग परिसर लाने-ले-जाने के लिए उद्योग की अथवा किराए पर ली गई बस या वाहन में बैठने की कुल क्षमता से 70 प्रतिशत से अधिक यात्री नहीं ले जाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा सहायक आयुक्त परवाणु द्वारा जारी प्रवेश पत्र आवश्यक होगा। सभी उद्योगों में एक समान शिफ्टिंग पैट्रन लागू करना होगा। सभी उद्योगों में आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। किसी भी कामगार में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर उसे समीप के स्वास्थ्य संस्थान में ले जाना होगा, प्रशासन को सूचित करना होगा तथा सभी निर्देशों का पालन करना होगा। कामगारों के मध्य दो मीटर सोशल डिस्टेन्सिग नियम, श्रमिक नियमों का पालन अनिवार्य होगा।


आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत उचित कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।यह आदेश 26 मार्च की सांय 05.00 बजे से लागू होंगे तथा आगामी 20 दिनों तक प्रभावी रहेंगे।

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!