जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा विकास खंड सोलन की ग्राम पंचायत शमलेच व नौणी में श्रमिकों के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव मोहित बंसल ने की।
मोहित बंसल ने इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को श्रम कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रम कानून मजदूरों के हित संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रमिक को श्रम विभाग के पास अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। उन्होंने श्रमिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्रदान की।
उन्होंने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा श्रमिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी भी दी।
श्रम विभाग के सोलन स्थित निरीक्षक ललित ठाकुर ने इस अवसर पर श्रमिकों को जानकारी दी कि श्रमिकों के हित के दृष्टिगत प्रदेश में विभिन्न श्रमिक नियमों में संशोधन किए गए हैं। प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार के श्रम अधिकारियों द्वारा सत्यापित पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य बनाया गया है। उन्होंने श्रमिक कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं तथा श्रमिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की विस्तृत जानकारी प्रदान की।