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जिला सिरमौर में 16 से 22 जनवरी तक शराब के ठेके रहेंगे बंद

जिला सिरमौर में पंचायती राज चुनाव के मध्य नजर 16 से 22 जनवरी, 2021  तक शराब के ठेके बंद रहेगे। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 (द) के अन्तर्गत पद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज आदेश जारी किए।

आदेशानुसार जिला सिरमौर की सभी ग्राम पंचायतों मंे निर्वाचन से एक दिन पूर्व व निर्वाचन के दिन व मतणना के दिन यानि  16 जनवरी से 22 जनवरी, 2021 मतगणना समाप्त होने तक शराब के ठेके बंद रहेगे।

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