हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े कर कर्ज-कर घोटाले में संलिप्त इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। वीरवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आबकारी एवं कराधान विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों ने इंडियन टेक्नॉमैक कंपनी की नीलामी के संदर्भ में हाईकोर्ट को अवगत करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इंडियन टेक्नॉमैक कंपनी के तहत आने वाले सभी स्टेकहोल्डर्स को यह निर्देश दिए की वह 4 जनवरी 2019 को रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज (लिक्विडेटर ऑफिस) के चंडीगढ़ कार्यालय में बैठक कर यह तय करे। कि इंडियन टेक्नोमेक कंपनी को किस तरह नीलाम किया जाएगा और जिस जिस विभाग का जो भी शेयर बनता है। वह उसे हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार वितरित कर दिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 4 जनवरी 2019 को चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली बैठक में जो भी निर्णय हो। उसकी जानकारी 9 जनवरी 2019 को द्वारा हाईकोर्ट में पेश होकर सभी अधिकारी हाईकोर्ट के समक्ष रखें। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर इंडियन टेक्नॉमैक कंपनी को नीलाम किया जाएगा। हाईकोर्ट में इंडियन टेक्नॉमैक के स्टेकहोल्डर में मुख्यत: आबकारी एवं कराधान विभाग, बैंक ऑफ इंडिया के तहत 15 बैंक, पीएफ व आयकर विभाग है। 6000 करोड़ के कर-कर्ज घोटाले में 2100 करोड़ रुपए आबकारी एवं कराधान विभाग, 15 बैंकों के करीब 1700 करोड़, आयकर विभाग के 750 करोड़ व पीएफ के करीब 3 से 5 करोड़ के रूपये के आसपास धनराशि इंडियन टेक्नॉमैक ने हड़प की थी। हाल ही में आबकारी एवं कराधान विभाग सिरमौर द्वारा इंडियन टेक्नोमेक कंपनी को नीलाम करने के लिए हिमकॉन एजेंसी से इसकी वैल्यूएशन भी करवाई गई थी। हिमकॉन एजेंसी द्वारा जो वैल्यूएशन की गई थी, उसके अनुसार ही इंडियन टेक्नॉमैक कंपनी को नीलाम किया जाएगा। आबकारी एवं कराधान सिरमौर के सहायक आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर 4 जनवरी को चंडीगढ़ में सभी स्टेक होल्डर की बैठक होगी। जिसमें इंडियन टेक्नेमेक कंपनी को नीलाम करने के संदर्भ में विचार-विमर्श होगा। इसकी जानकारी 9 जनवरी को हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर इंडियन टेक्नॉमैक कंपनी को नीलाम किया जाएगा।