( जसवीर सिंह हंस ) उपमंडलाधिकारी सोलन आशुतोष गर्ग ने आज उपायुक्त कार्यालय सोलन के सभागार में सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद(विज्ञापन निषेध तथा व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम-2003 (कोटपा)के संबंध में जि़ला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि धूम्रपान व अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रयोग को सार्वजनिक स्थानों पर निषेध किया गया है। उनहोंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान सफेद पृष्ठ भूमि का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग व साइनेज लगाना सुनिश्चित करेंगे
उन्होंने कहा कि उक्त नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 21 (1,2) के अधीन अपराध शमनीय होगा और उसका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण द्वारा किया जाएगा।उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उड़न दस्तों के माध्यम से लगातार किए गए औचक निरीक्षण व पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने की मासिक समीक्षा की जाएगी।
बैठक में एसडीएम कंडाघाट संजीव शर्मा, एमओएच डा. एन.के गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान, पुलिस उप अधीक्षक अमित ठाकुर, अधिशासी अभियंता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य सुमित सूद, एसएमओ डॉ. राजन उप्पल, नालागढ़, धर्मपुर, अर्की, चंडी व सायरी चिकित्सा खंड के खंड चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।