हिमाचल में अब कर्मचारियों की ट्रांसफर नहीं होगी. प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से सभी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. जो सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, मंडलायुक्त और सभी जिलों के उपायुक्तों को जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि हिमाचल में अब 1 जुलाई से कर्मचारियों की ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाया गया है.
वहीं, इन आदेशों में ये भी कहा गया है कि कर्मचारियों की ट्रांसफर पर बैन के लिए 5 अगस्त, 2024 को राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए थे. उसके बाद शैक्षणिक सत्र के हिसाब से भी बीच में तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन अब यह तय किया गया है कि 1 जुलाई 2025 से हिमाचल के सभी विभागों में ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन लागू हो जाएगा.
हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक हिमाचल में अब 1 जुलाई से सभी विभागों में कर्मचारियों की ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. शिक्षा विभाग में सरकार ने एकेडमिक सेशन में पहले ही शिक्षकों की ट्रांसफर पर बैन लगा रखा है. जो अब अन्य विभागों में भी लागू होगा. प्रदेश में सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही कर्मचारियों को ट्रांसफर में राहत दी जाएगी. ऐसे में 1 जुलाई के बाद आपात स्थिति में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कर्मचारियों की ट्रांसफर हो सकेगी. हिमाचल में 2013 के कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स के धारा 8 में दिए गए आपात परिस्थितियों में ही अब तबादले हो सकेंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेना जरूरी होगा.