पांवटा साहिब में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायलय संख्या 2 पांवटा साहिब के न्यायधीश की अदालत ने दुर्घटना के एक मामले में आरोपी गणेश कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी माजरा तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर, को दोष सिद्ध होने पर जेर धारा 279 आईपीसी के तहत एक माह व 1000 जुर्माना तथा धारा 304 ए आईपीसी के तहत 3 माह व 5000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई ।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया की दिनाक 12-10-2013 को वादी मुकदमा रशीद ने पुलिस को अपना बयाँ दर्ज कराया की उक्त दिन एन एच -72 पर पांवटा साहिब की तरफ से एक ट्रक नंबर . एच पी 17बी 2490 जिसमे सीमेंट लोड था। जिसके चालक आरोपी गणेश कुमार ने अपने उक्त ट्रक को लापरवाही से एन एच से लिंक रोड मेलियों की तरफ ले जाकर लिंक रोड पर चल रहे बजुर्ग को टकर मार दी। जिसमे बजुर्ग गंगा राम की मौके पर ही मौत हो गई।
मु० न० 351/13 दिनाक 12.10.2013 U/S 279, 304 A IPC P.S. पांवटा साहिब में पंजीकृत हुआ तथा मुकदमा के तफ्तीश एएसआई हर्मेश कुमार द्वारा अमल में लाकर चलान पेश अदालत किया गया। इस दौरान केस में अभियोजन पक्ष में कुल 8 गवाह के बयान अदालत में दर्ज करवाये गए जुर्म सिद्ध होने पर अदालत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्ययालय संख्या 2 ने जेर धारा 279 आईपीसी के तहत एक माह व 1000 जुर्माना तथा धरा 304 ए आईपीसी के तहत 3 माह व 5000 रूपये जुर्माना किया गया। मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा द्वारा की गई।