त्रिलोकपुर मेले में सोने की चेन चुराने वाली महिला को तीन माह का कारावास

सिरमौर जिला मुख्यालय स्थित नाहन न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायधीश गीतिका कपिला ने एक दोषी को 3 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये की सजा सुनाई है। जबकि उसकी साथी महिला को उद्घोषित अपराधी करार दिया गया है।

सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि 2 अक्टूबर 2014 को हरपलास पुत्र तेजाराम गांव रतनेडी तहसील नारायणगढ़ जिला अंबाला हरियाणा अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के लिए महामाया बाला सुंदरी मंदिर में दर्शन करने के लिए त्रिलोकपुर मेले में आया था। जिस समय यह हवन कुंड में माथा टेकने के लिए लाइन में लगे थे। तो भीड़ में इसके पीछे लगी महिला ने इसके गले में पहनी हुई सोने की चेन चुरा ली और महिला मंदिर परिसर से गायब हो गई। तब उन्होंने वहां पर खड़े पुलिस कर्मियों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए 2 महिलाओं को दबोच लिया।

जब पुलिस ने जमीरो देवी की तलाशी ली, तो उसके कब्जे से सोने की चेन बरामद हो गई। जबकि उसकी दूसरी साथी सीतो देवी के कब्जे से एक वायर कटर और रुमाल प्राप्त किया गया। सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि जमीरो देवी को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर किया गया है। वही सीतो देवी पत्नी सुरजीत सिंह वार्ड नंबर 8 इंदिरा बस्ती तहसील सुनाम जिला संगरूर पंजाब को 3 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कालाअंब पुलिस ने इस मामले में छानबीन कर चालान कोर्ट में पेश किया था। जिसके बाद सीतो देवी को यह सजा सुनाई गई।

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