पांवटा साहिब में बेनामी संपत्ति और धारा 118 उल्लंघन मामले में आरोपों से घिरे उद्योगपति और कांग्रेसी नेता को जांच अधिकारी तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने सम्मन जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब के सूरजपुर में स्थित तिरुपति वैलनेस कंपनी के डायरेक्टर अशोक गोयल और कांग्रेसी नेता अवनीत सिंह लांबा को करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति खरीद-फरोख्त मामले में सम्मन जारी हुए हैं। वहीं कांग्रेसी नेता पर धारा 118 के उल्लंघन पर भी जवाब तलबी की जानी है। जिसके बाद उक्त मामले में जांच अधिकारी द्वारा सम्मन जारी किए गए हैं । जल्द ही इस मामले में जांच अधिकारी के सामने ब्यान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद पुख्ता दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बता दें कि इस पूरे मामले में उद्योगपति अशोक गोयल और कांग्रेसी नेता अवनीत सिंह लांबा ने सांठगांठ कर इस्लामिक एजुकेशन सोसाइटी की 5 बीघा 7 बिस्वा जमीन एक करोड़ 7 लाख रुपए में खरीदी थी। यह भूमि कांग्रेस नेता अवनीत सिंह लांबा के नाम पर खरीदी गई थी । आरोप यह भी लग रहे हैं कि उपरोक्त भूमि की खरीद-फरोख्त में अशोक गोयल ने अपना काला धन अवनीत सिंह लांबा के माध्यम से लगाया था। इतना ही नहीं अवनीत सिंह लांबा द्वारा खरीदी गई इस जमीन पर बिना 118 परमिशन लिए तिरुपति वैलनेस द्वारा कंपनी का प्रसार किया गया है।
उधर कांग्रेस नेता अवनीत सिंह लांबा जिन्होंने कभी खेत में जाकर किसानी तो छोड़िए कभी मिट्टी को छुआ भी नहीं है उन्होंने अपना हिमाचली कृषक का प्रमाण पत्र बनवाया गया है , वहीं सूत्र बता रहे हैं कि अधिकारियों से मिलकर इस कृषक प्रमाण पत्र का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश की जमीन की खरीद-फरोख्त में किया जा रहा है जिसमें कईं उद्योगपतियों की काली कमाई लगाई जा रही है। जल्द ही एक अन्य उद्योगपति द्वारा खरीदी गई अवैध बेलामी संपत्ति का भी खुलासा किया जाएगा।
वही इस पूरे मामले में कांग्रेसी नेता पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं जिसमें उद्योगपतियों की दलाली और मनी लांड्रिंग को लेकर एक शिकायत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी कांग्रेसी नेता की उद्योगपतियों की दलाली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की शिकायत की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में पांवटा साहिब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी कांग्रेस सरकार को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।
वहीं इस मामले में तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा ने बताया की बेनामी संपत्ति मामले में सम्मन जारी किए गए हैं दी गई तारीख पर बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मामले में शिकायतकर्ता को भी बयान दर्ज करवाने के लिए समान जारी हुए हैं