नाहन : पांवटा साहिब स्थित उद्योग के कॉस्मेटिक सैंपल फेल होने पर दोषी मालिक को 6 माह की सजा व 1.50 लाख जुर्माना

( जसवीर सिंह हंस ) शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन की अदालत ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दोषी पाए गए व्यक्ति को 6 माह का साधारण कारावास व 1.50 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश चौहान ने बताया कि 26 जुलाई 2012 को गुजरात राज्य के राजकोट निवासी मलेश उकानी कि जिला सिरमौर के पांवटा उपमंडल के धौलाकुआं स्थित बान लैब कंपनी से कॉस्मेटिक के 8 सैंपल लिए गए।

जिसमें से 4 सैंपल रिपोर्ट आने के बाद सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के निकले  जबकि 1 सैंपल पूरी तरह फेल हो गया। जो कि लोगों के स्वास्थय के साथ खिलवाड था। जिस पर आरोपी के खिलाफ  रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की गई। अदालत ने मौजूदा सदस्यों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को यह सजा सुनाई। ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश चौहान ने प्रदेश सरकार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी की। उन्होंने बताया कि दोषी द्वारा जुर्माना ना अदा करने की सूरत में 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!