सिरमौर में बैंकों, वितीय संस्थानों, जीवन बीमा और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों पर कर्फ्यू ढील की समय सीमा लागू नहीं होगी

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जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने 24 मार्च और 20 अप्रैल 2020 को जारी किए आदेशों की निरंतरता में आज आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में बैंकों, वितीय संस्थानों, जीवन बीमा और विभिन्न विभागों तथा निजी मालिकों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों पर कर्फ्यू ढील की समय सीमा, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, लागू नहीं होगी।

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