कोरोना कर्फ्यू : क्या रहेगा बंद , क्या खुलेगा, सरकार ने जारी किए आदेश

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।

इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। वहीं, सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स बंद रहेंगे।

इसके साथ ही स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि इस तरह के स्थान बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, आहते व बार आदि भी बंद रहेंगे।

इसके इलावा सभी शिक्षक संस्थान, ट्रैनिंग व कोचिंग संस्थान आदि 31 मई तक बंद रहेंगे।

वहीं एमबीबीएस चौथे वे पांचवें वर्ष, बीडीएस चौथे, तृतीय वर्ष नर्सिंस क्लासें जारी रहेंगी।

शादियों व अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति से 20 लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति मिलेगी।

व्यापार मंडल पोंटा साहिब के अनुसार क्षेत्रवासियों दुकानदार एवं कारोबारी के लिए नई दिशा निर्देश अनुसार निम्नलिखित रुप से यह कारोबार खुले रहेंगे

1. सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने वाले जैसे दवाइयों की दुकान में राशन सब्जी फल बेकरी दूध मीट चिकन आदि की बिक्री करने वाली दुकान में या उनको सप्लाई करने की चेन सभी को बिट प्रोटोकॉल पूरे करने की शर्तों के अनुसार शाम 6:00 बजे तक खुली रहेगी।
2. खेतीबाड़ी से जुड़ी वस्तुएं जैसे खाद बीज दवाइयां ट्रैक्टर और अन्य उपकरण की दुकाने भी इसी क्रम अनुसार सांय 6:00 बजे तक खुली रहेगी।
3. सीमेंट सरिया तथा कंस्ट्रक्शन से जुड़े अन्य कारोबार जिसमें पेंट हार्डवेयर आदि शामिल हैं वह भी आम दिनों की तरह ही काम कर सकते हैं।
4. सभी तरह के होटल रेस्टोरेंट ढाबे टेक अवे की दुकानें तथा भोजन से संबंधित यह सप्लाई से जुड़े कारोबार टूरिज्म विभाग के दिए दिशा निर्देश अनुसार कार्य करेंगे तथा सायं कालीन 8:00 बजे तक काम कर सकते हैं।
(Vyapar Mandal Paonta Sahib)
5. दवाइयों से संबंधित सभी दुकाने लैबोरेट्री तथा किसी भी रूप में दवाइयों की दुकानों या खून की जांच आदि केंद्र या लैबोरेट्री आदि को सुविधा पहुंचाने वाली इकाइयां। ऑक्सीजन प्लांट या उनसे जुड़े हुए अन्य कारोबार
6. सभी पेट्रोल पंप रसोई गैस उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां
7. किसी भी प्रकार की संचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कारोबार जैसे मोबाइल इंटरनेट केबल तथा अन्य संचार सुविधाएं देने वाले दफ्तर व प्रदाताओं की एजेंसियां तथा कुरियर आदि अन्य होम डिलीवरी प्रदाता
8. साफ सफाई कूड़ा उठाने वाले तथा अन्य वह कार्य जो नगर परिषद या सफाई व्यवस्था से जुड़े हो
9.सभी तरह के वित्तीय लेनदेन बैंकिंग प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह खुले रह पाएंगे।
10. इसके अलावा सभी तरह का आवागमन चाहे वह निजी वाहन या सरकारी बस इत्यादि से हो वह चालू रहेगा नियम व शर्तों के साथ।और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि इस बार सरकार ने आदेश कितनी गंभीरता से जारी किए हैं हम खुद भी पता नहीं लगा पा रहे। वैसे कुल मिलाकर कुछ भी बंद नहीं है सब खुला रहेगा।

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