( जसवीर सिंह हंस ) राम बाजार के चार साल के मासूम युग के कातिलों को शिमला कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है । बहुचर्चित युग हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुना दी। युग हत्या कांड के तीनों आरोपियों को सेशन जज वीरेंद्र सिंह की अदालत में पेश किया गया। तीनों आरोपियों चन्द्र शर्मा, तेजेन्दर, विक्रांत बक्षी को फांसी की सजा सुनाई गई।
गौरतलब है कि युग के अपहरण और हत्या केस में राम बाजार के चंद्र शर्मा, गंज बाजार के तेजेंद्र पाल और दिल्ली के विक्रांत बख्शी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट 6 अगस्त को दोषी करार दिया था । 21 अगस्त को कातिलों की सजा पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी और अदालत ने सजा सुनाने के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की थी। 29 अगस्त को अदालत ने फैसला नहीं सुनाया और सजा के ऐलान के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की थी ।
युग के परिजनों समेत शहर के आम लोग कोर्ट से बुधवार को दोषियों के लिए सजा के ऐलान की उम्मीद लगाए बैठे थे । 2300 पन्नों की चार्जशीट पर चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने युग अपहरण और हत्या केस में चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल और विक्रांत बख्शी आईपीसी की धाराओं 120 बी (षड्यंत्र), 364 (किडनैपिंग फॉर रेंडसम), 347 (कमरे में बंद रखा), 302 (मर्डर) और 201 (सबूत मिटाने) में दोषी करार दिया । इनमें अधिकतम फांसी और कम से कम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। कोर्ट दोषियों को मौत की सजा सुनाई है ।
अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजामपूर्व की तरह ही बुधवार के लिए भी अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए । राम बाजार के विनोद गुप्ता के 4 वर्षीय बेटे युग को 14 जून 2014 को किडनेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। 22 अगस्त को सीआईडी ने विक्रांत बख्शी, राम बाजार के चंद्र शर्मा और गंज बाजार तेजेंद्र पाल को अरेस्ट किया। 25 अक्टूबर 2016 को मामले में सभी तरह के एविडेंस जुटाकर सीआईडी क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। पूरे मामले में 105 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं।