(जसवीर सिंह हंस ) पांवटा साहिब की एक अदालत ने चोरी के मामले में दोषी को 6 महीने की सजा व 2 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने बताया कि एसीजेएम कोर्ट नंबर 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विवेक खेनाल की अदालत ने यह सजा सुनाई है। दोषी राज कुमार उर्फ़ राजू पुत्र बहादुर सिंह निवासी भाटा वाली तहसील पांवटा साहिब को चोरी के मामले में यह सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 मई 2018 को पांवटा साहिब के संजीव कुमार पुत्र राम लाल निवासी भाटा वाली ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि 31 मई 2018 को रात करीब दो बजे जब पीड़ित अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था इसने पास के मेज पर अपना स्पाइस कपनी का की पैड रखा हुआ था इसने एक व्यक्ति को इसको चुराकर भागते हुए देखा इसने व्यक्ति का पीछा किया परन्तु चोर अँधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था । पुलिस स्टेशन पांवटा साहिब में चोरी के मामले में आई पी सी की धारा 457 व 380 के तहत मामला दर्ज किया गया था व मामले की जाँच के बाद मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था । जिस पर चोरी के आरोप सिद्ध होने पर उसे यह सजा सुनाई गई है।