पेपर लीक करने पर होगी अब 3 से 5 साल तक की सजा, 10 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान

Khabron wala 

पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक के होने के मामले लगातार सामने आए। 5 वर्ष में 29 बार पेपर लीक व चोरी हुए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक तैयार किया है। इस विधेयक द्वारा अपराधियों को 3 से 5 वर्ष की सजा तथा 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रहेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा आयोजन एजैंसी के अपराधी होने पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना, परीक्षा की अनुपातिक लागत की वसूली तथा 4 वर्ष तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से वंचित करने का प्रावधान रहेगा।

यह बात हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने चम्बा में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है। प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री के जारी मिशन को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। योजना के अंतर्गत प्रति हैक्टेयर एक लाख 20 हजार की धन राशि में 80 प्रतिशत मजदूरी तथा 20 प्रतिशत सामग्री पर व्यय होगा।

केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत पहले चरण में ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत उपादान, राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित समाधान को प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का उल्लेख भी किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से प्रदेश के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस अवसर पर मुख्य वन अरण्यपाल अभिलाष दामोदरन, वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार, कुलदीप जमवाल व सुशील कुमार उपस्थित रहे।

 

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