पुरूवाला थाना के मामले में 35.73 लाख रुपये के अवैध नशीली दवा लाभ की जब्ती की पुष्टि; सिरमौर पुलिस की बड़ी सफलता

Khabron wala

जैसा कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार नशे के खात्मे के लिए पूर्णतय: दृढ़ संकल्प है और इसी कड़ी में जिला सिरमौर, पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों की धर पकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है । इस अभियान के अन्तर्गत जिला सिरमौर पुलिस द्वारा गत दिनों में नशे के सौदागरों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए, नशे के बड़े- 2 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अपार सफलता प्राप्त की है । जिनमे पुलिस द्वारा व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों को गिरफ्त में लिया गया हैं ।

 

इसी कड़ी में दिनांक 15.05.2025 को जिला सिरमौर की SIU पुलिस टीम को गुप्त सूत्रों से सुचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री नारायण सिंह निवासी गाँव माशु , डा0 जामना , तहसील कमरऊ , जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है । जिस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त व्यक्ति सुरेन्द्र सिंह के कब्जा से प्रतिबन्धित 55 शीशियां नशीले सिरप तथा 16,700 रुपये बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उक्त व्यक्ति सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध पुलिस थाना पुरुवाला में अभियोग संख्या 85/25 दिनांक 15.05.2025 को नारकोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (ND&PS Act) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया तथा आरोपी को हिरासत में लिया गया । अनवेष्ण के दौरान सुरेन्द्र सिंह ने स्वीकार किया कि वह उपरोक्त नशीली दवाओं कारोबार कमल कुमार पुत्र स्व0 श्री मदन लाल निवासी गांव व डा0 जामनी पुर तहसील विकासनगर , जिला देहरादून, उत्तराखण्ड व प्रभा देवी जो कमल कुमार की पत्नि है के साथ मिल कर नशे का अवैध व्यापार करते हैं।

 

इस मामले में धन के प्रवाह का पता लगाने वाली निर्णायक वित्तीय जांच (फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन) डी.एस.पी. मुख्यालय, श्री रमाकांत ठाकुर के नेतृत्व में गठित वित्तीय जांच (एफ.आई.) टीम द्वारा विशेषज्ञतापूर्वक की गई। एनडीपीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी ने 35,73,171.87 रुपये (पैंतीस लाख तिहत्तर हज़ार एक सौ इकहत्तर रुपये और सत्तासी पैसे) की अपराधिक संपत्ति की अंतिम जब्ती की पुष्टि की है। इस गहन जांच और विहित प्रक्रिया के बाद, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अध्याय 5-ए के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को अनंतिम रूप से अटैच किया गया था।

“सक्षम प्राधिकारी का यह आदेश टीम द्वारा की गई कड़ी और पेशेवर जांच का प्रमाण है। यह नशीले पदार्थों के खिलाफ हमारे जिले की जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि करता है। हमारी लड़ाई सिर्फ तस्करों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उन वित्तीय लाभों के खिलाफ भी है जो इस व्यापार को बढ़ावा देते हैं। यह महत्वपूर्ण जब्ती क्षेत्र में संचालित ड्रग नेटवर्क की आर्थिक नींव पर प्रहार करती है।”

इसके अतिरिक्त, जिला सिरमौर, पुलिस द्वारा चार अलग-2 मामलों में वित्तीय अन्वेषण के तहत अपराधियों की कुल ₹ 95,00,485.85, ₹ 70,70,702.29 व ₹ 54,08,791.37, ₹ 52,72,225.73 की नकदी/ अवैध सम्पत्ती सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सीज/फ्रीज की जा चुकी है । जिला सिरमौर, पुलिस द्वारा अभी तक कुल पाँच मामलों मे ₹ 30,825,377.11 की नकदी/ अवैध सम्पत्ती सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सीज/फ्रीज करने मे सफलता प्राप्त की है।

 

यह अवैध तत्वों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि सिरमौर में अपराध लाभदायक नहीं रहेगा। सिरमौर पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस तरह के अवैध साधनों से अर्जित सभी संपत्तियों की पहचान, जब्त की जाएगी और अधिग्रहीत (forfeited) की जाएगी। हम अपने समाज और अपने युवाओं को नशे की इस समस्या से मुक्त करने के लिए अपने अथक प्रयास जारी रखेंगे।

सिरमौर पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि वे नशीली दवाओं की गतिविधियों से संबंधित कोई भी विश्वसनीय सूचना साझा करके इस लड़ाई में अपना सहयोग जारी रखें।

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