Himachal: प्रशासन द्वारा 4 कुख्यात नशा तस्करों के मकानों को किया ध्वस्त

Khabron wala

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें उपमंडल इंदौरा के भदरोया में 4 नशा तस्करों के 2 मकानों को पीला पंजा चलाकर पुलिस प्रशासन द्वारा धराशायी कर दिया गया, जबकि 2 अन्य को प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी व पुलिस की नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरैंस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नशा तस्करी से अर्जित धन से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर नशा तस्करों द्वारा भवन निर्माण कर इस काले कारोबार को अंजाम दिया जाता रहा है, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं सहायक समाहर्त्ता द्वितीय श्रेणी के इस संदर्भ में पुलिस को प्राप्त निर्णय की अनुपालना में डिप्टी एसपी इंदौरा संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस की क्यूआरटी व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में भदरोया के कुख्यात नशा तस्करों के मकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।

इस संदर्भ में प्रैस नोट जारी करते हुए एसपी अशोक रत्न ने बताया कि सोनिया पत्नी नरेंद्र कुमार, परमजीत उर्फ गोशा पत्नी अजय, दीपक राज उर्फ दीपा पुत्र मनोहर लाल व बुआ दास पुत्र जगदीश राज सभी निवासी गांव भदरोया जो कि कुख्यात नशा तस्कर थे और बार बार नशीले पदार्थों सहित पकड़े जाने के बावजूद इस कारोबार को निरंतर जारी रखे हुए थे। पुलिस द्वारा इन आरोपियों की सम्पत्ति की वित्तीय जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन आरोपियों ने भदरोया में विभिन्न स्थानों पर अपने लिए रिहायशी मकानों का निर्माण किया हुआ है। राजस्व विभाग से उपरोक्त घरों की निशानदेही करवाने पर पाया कि सभी मकान हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमि पर बनाए गए थे।

जिस पर पुलिस द्वारा इन अवैध भवनों पर कार्रवाई करने के लिए मामला प्रेषित किया गया। इस मामले में सहायक समाहर्त्ता द्वितीय श्रेणी द्वारा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 163 तथा भूमि अभिलेख नियमावली 1992 के पैरा 13.15 के अंतर्गत उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली वारंट जारी किए थे, जिसकी अनुपालना में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अवैध रूप से निर्मित 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया तथा 2 अन्य मकानों को प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया व इन सभी व्यक्तियों को सरकारी भूमि से बेदखल कर दिया गया है।

आरोपी सोनिया पर दर्ज हैं 9 मामले

एस.पी. अशोक रत्न ने बताया कि आरोपी सोनिया पर 17 जनवरी, 2017 को पुलिस थाना नूरपुर के अंतर्गत 2.18 ग्राम हैरोइन, 4 फरवरी 2017 को 7.89 ग्राम हैरोइन, 12 मई 2018 को 11.44 ग्राम हैरोइन व 4,600 रुपए नकदी, 17 मार्च 2019 को पुलिस थाना डमटाल में 4.73 ग्राम हैरोइन, 14 अक्तूबर 2019 को 9.09 ग्राम हैरोइन, 13 सितम्बर 2020 को 7.79 ग्राम हैरोइन, 24 सितम्बर 2021 को पठानकोट (पंजाब) थाना डिवीजन नंबर 02 में नशा तस्करी का मामला, इसी थाना में 20 जुलाई, 2022 को 12 ग्राम हैरोइन व 700 रुपए नकदी तथा 15 मार्च 2025 को पुलिस थाना डमटाल में 7.25 ग्राम हैरोइन के मामले सहित हीमाचल-पंजाब में नशा तस्करी के 9 मामले दर्ज हैं।

परमजीत पर दर्ज हैं 7 मामले

वहीं आरोपी परमजीत उर्फ गोशा भी एक कुख्यात नशा तस्कर है और उसके विरुद्ध पुलिस थाना नूरपुर में 14 मई, 2017 को 0.98 ग्राम हैरोइन, 21 सितम्बर, 2017 को 3.47 ग्राम हैरोइन, 28 मार्च, 2018 को 3.03 ग्राम हैरोइन, पुलिस थाना डमटाल में 2 अगस्त, 2020 को 7.21 ग्राम हैरोइन, 7 मई, 2021 को 6.17 ग्राम हैरोइन व 9,290 रुपए नकदी, 9 फरवरी, 2022 को 6.14 ग्राम हैरोइन व 6 दिसम्बर, 2024 को 11.63 ग्राम हैरोइन व 40,000 रुपए नकदी सहित नशा तस्करी के 7 मामले दर्ज हैं।

दीपक व बुआ दास पर दर्ज हैं 4 मामले

एस.पी. अशोक रत्न ने बताया कि आरोपी दीपक पर 29 मई, 2020 को पुलिस थाना डमटाल में 5.52 ग्राम हैरोइन व 12 जनवरी, 2023 को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक अन्य मामला दर्ज है, जबकि आरोपी बुआ दास को 6 जून, 2020 को 700 कैप्सूल प्रोवोनस्पास तथा 8 मई, 2024 को 23.26 ग्राम हैरोइन सहित पकड़ा गया था। उल्लेखनीय है कि हुआ दास या बेटा रोहित भी 1 किलो से अधिक हैरोइन व करोड़ रुपए से अधिक की नकदी सहित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एस.पी. ने बताया कि नशा तस्करी के विरुद्ध भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

 

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