सिरमौर में कोर्ट का कड़ा फैसला , 1.4 किलो चरस के साथ पकड़े शख्स को 10 साल की जेल समेत 1 लाख जुर्माना

जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश 1 योगेश जसवाल की अदालत ने चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि सोम दत्त पुत्र बाजूराम, निवासी ग्राम दुधम, डाकघर करगानू सनौरा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। चंपा सुरील ने बताया कि 10 दिसंबर 2023 को पुलिस चौकी यशवंत नगर को एक गुप्त सूचना मिली कि सोमदत्त नामक व्यक्ति एक निजी बस में चरस लेकर आ रहा है और चरस बेचने का काम करता है।

वह बस से सोलन आ रहा है। सूचना विश्वसनीय होने के कारण, प्रभारी निरीक्षक और पुलिस कर्मी जांच किट के साथ लगभग 8.30 बजे घटनास्थल पर पहुँचे और बस का इंतज़ार करने लगे। सुबह लगभग 9.15 बजे पैरवी पुल से जोदना, पुलवाहल और सोलन जाने वाली एक निजी बस आई। जांच निरीक्षक ने बस चालक और परिचालक को स्थिति की जानकारी दी और बस की जाँच शुरू की।

बस की सीट संख्या 20 पर बैठे एक व्यक्ति ने खिड़की की ओर एक छोटा नीला बैग रखा था। बैग खोलने पर पुलिस टीम को उसके अंदर काले रंग की बाती जैसा पदार्थ मिला। जिसमें 1.396 किलोग्राम चरस पाई गई।आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सोम दत्त को दोषी ठहराया गया।

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!