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हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों के चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश के इन संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके लागू होते ही विकास कार्यों और नई योजनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है, जिससे इन निकायों के अंतर्गत आने वाले लोगों को आगामी करीब 40 दिनों तक नई घोषणाओं और परियोजनाओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आचार संहिता लागू होते ही किसी भी प्रकार की नई विकास योजना की घोषणा नहीं की जा सकती।
साथ ही इन क्षेत्रों में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इससे प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां सीमित हो जाएंगी। प्रदेश के जिन 51 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, केवल वहीं आचार संहिता प्रभावी हुई है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। 31 मई को चुनाव संपन्न होने और आचार संहिता हटने के बाद ही इन शहरी निकायों में विकास कार्यों और नई योजनाओं को फिर से गति मिलने की उम्मीद है।










