(जसवीर सिंह हंस ) न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने बुधवार को तेज रफ्तारी से वाहन चलाने और टक्कर मार घायल करने पर दोषी गौरव को 2 वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरव निवासी बड़ा पिंड जालंधर पंजाब को यह सजा एक्सीडेंट केस की विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी रुमींद्र बैंस ने बताया कि 15 नवंबर 2014 को औद्योगिक क्षेत्र काला में मदन सिंह अपनी ड्यूटी से गुरदयाल सिंह के साथ मोटरसाइकिल बैठकर घर आ रहा था।
शाम साढ़े छह बजे जब यह रुचिरा फैक्ट्री के गेट नंबर 1 के पास पहुंचे तो सड़क पर वाहनों की भीड़ लगी हुई थी। इसके चलते उन्होंने मोटरसाइकिल रोक दी। इस दौरान पीछे से एक ट्राला तेज रफ्तारी से आया और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस ट्राले को दोषी गौरव चला रहा था। ट्राले की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक गुरदयाल सिंह के दाहिने पैर और टांग में चोट आई। सहायक जिला न्यायावादी रमींद्र बैंस ने बताया कि पुलिस ने केस की तफ्तीश पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया। ट्रायल के बाद बुधवार को अदालत ने दोषी गौरव को यह सजा सुनाई।