पांवटा साहिब : नाबालिक लडकियों के मामले में , आरोपी महिला जमानत पर रिहा |

आज दिन में आरोपी महिला को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद थाने में ही जमानत दे दी गयी  | बताते चले  की महिला पर केवल मारपीट का आरोप था व IPC की धारा 323 के अंतर्गत पुलिस को  जमानत देते की शक्ति है व ये सब कानून में प्रावधान है  | कानून के जानकारों के अनुसार पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही IPC की धारा तय  करती है व पुलिस की जाँच अभी चली हुई है इसलिए जल्दबाजी में कुछ कहना सही नहीं है |  पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला का कहना है है कि लडकियों की जिन्दगी सवारने के लिए ही उसने उनको अपने पास रखा था व महिला मारपीट के सारे आरोपों को बेनुनियाद बता रही है |

 

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