चरस तस्कर को पांच साल कैद की सजा

स्पेशल  जज 3 जसवंत सिंह  की कोर्ट ने एक चरस मामले में चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास सजा का फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए। जुर्माना न भरने की सूरत पर एक साल कैद भुगतनी होगी। पुलिस ने आरोपी को 2014  में सोलन  में करीब आधा किलो चरस के साथ दबोचा था।

जानकारी के अनुसार 4.11.2014 को शाम करीब चार बजे सोलन पुलिस ने नाका लगाया हुआ था |  इस बीच चंबाघाट की तरफ से आ रह एक व्यक्ति पुलिस को देखकर पीछे मुड़ने लगा जिसको पुलिस दवारा पकड़ने पर उसने अपनी पहचान  जितेन्द कुमार  पुत्र नानक चंद  निवासी टकोली  जिला मंडी बताई। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी  की तलाशी ली। इस दौरान आरोपी की जेकेट की जेब में से  पोलीथिन में लिपटी 150 ग्राम चरस मिली। जिस पर पुलिस थाना सोलन  में आरोपी के विरुद्घ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

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जांच के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर चालान कोर्ट में दायर किया गया। ट्रायल में दोनों पक्षों के दलीलें व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने के आदेश दिए। इधर, जिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने शुक्रवार को कोर्ट से चरस तस्कर को सजा होने की पुष्टि की है।

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