सहायक जिला न्यायवादी न्याय वादी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आज पावटा साहिब की एडिशनल चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 1 की न्यायधीश विजयलक्ष्मी की अदालत ने मुलजिम संदीप कुमार पुत्र चुन्नीलाल निवासी वार्ड नंबर 1 जामनी वाला रोड व विक्रम वर्मा पुत्र सुशील वर्मा निवासी सी सी आई नाडी को आईपीसी की धारा 379,34 के तहत छह छह महीने की कैद वह एक एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई
सहायक जिला न्यायवादी न्याय वादी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता विक्की पुत्र कुलदीप सिंह निवासी केदारपुर ने थाना पावटा साहिब में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 20/1/2019 को वह अपने ट्रैक्टर सोनालिका नंबर यूके 16 0706 को अपने घर के सामने वाली दुकान के बाहर खड़ा कर घर गया रात करीब 11:40 पर उनको आवाज आई जब उन्होंने अपने भाई रवि कुमार व भतीजे मनीष कुमार को उठाया गया सड़क पर जाकर देखा तो दोनों मुलजिम ट्रैक्टर की बैटरी उठा कर भाग रहे थे शिकायतकर्ता ने अपने भाई व भतीजे के साथ उनका पीछा कर तथा आरोपी संदीप कुमार को ट्रैक्टर की बैटरी के साथ पकड़ लिया तथा अपने साथी का नाम विक्रम बताया जिसको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था मामले में चालान अदालत में पेश किया गया मामले में आरोपी दोषी पाए गए जिन पर जुर्म सिद्ध होने पर अदालत ने दोषियों को उक्त सजा सुनाई मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्याय वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने की थी