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मंत्रिमंडल के निर्णय, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की

JASVIR SINGH HANS by JASVIR SINGH HANS
3 years ago
in सिरमौर
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प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में आयुष नीति-2019 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत लोगों को किफायती दरों पर आयुष सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए आयुष अस्पतालों और औषधालयों को स्तरोन्नत किया जाएगा। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति को स्तरोन्नत एवं सुदृढ़ कर रोगियों को आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार के लिए प्रेरित करना है।


मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।
प्रदेश सरकार पहली बार हिमाचल प्रदेश राज्य आयुष नीति लेकर आई है जिसके अंतर्गत आयुष एवं आरोग्य क्षेत्र में संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहनों को शामिल किया गया है। इस नीति के तहत आयुष थेरेपी यूनिट को स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसमें भूमि पर किया गया खर्च शामिल नहीं होगा तथा ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपये होगा। सात वर्षों के लिए 75 प्रतिशत की दर से शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचली लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए सहायता दी जाएगी तथा चयनित परियोजनाओं में लीज रेंट  और स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।


मंत्रिमण्डल ने नई आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम नीति-2019 को भी मंजूरी प्रदान की है ताकि हिमाचल प्रदेश को इन क्षेत्रों में निवेश के लिए देश का प्रमुख क्षेत्र बनाया जा सके। इस नीति में अधोसंरचना प्रोत्साहन प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई है जो आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
इसी प्रकार वहन योग्य आवासीय नीति-2019 को भी मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की। इसका प्रमुख उद्देश्य शहरी गरीबों के पुनर्वास और सभी नई आवासीय परियोजनाओं में मिश्रित आवासीय विकास को प्रोत्साहित करना है।


बैठक में हि.प्र. काश्तकारी एवं भू-सुधार नियमों के नियम 38 (ए)(3)(एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में पर्यटन इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक गैर कृषकों को राज्य में भूमि खरीदने के उद्देश्य से अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्यटन विभाग के संशोधित मापदंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इच्छुक निवेशक को अपनी पर्यटन परियोजना की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट पर्यटन विभाग के निदेशक को सौंपनी होगी, जिसके लिए वह अनिवार्यता प्रमाण पत्र चाहता है। विभागीय निदेशक संबंधित पर्यटन परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का आकलन करंेगे।

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