हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के आरोप में 53 महिलाएं व 6 विदेशी पुरूष सहित 1085 गिरफ्तार

सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशाला विधानसभा सत्र के दौरान जन हित के लिए तारांकित विधान सभा प्रश्न रखे। जिसमें गत् तीन वर्षों में कितने लोगों की प्रदेश में ड्रग्स लेने से मृत्यु हुई, इस अवधि में कितने ड्रग्स माफिया पकड़े गए है और प्रदेश में कितने प्रतिशत युवा ड्रग्स का सेवन करते हैं तथा सरकार नशाखोरी को रोकने हेतु क्या पग उठा रही है।

तारांकित प्रश्न का जबाव देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि पुलिस विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार गत् तीन वर्षों में ड्रग्स लेने से प्रदेश में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।  उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान कुल 1085 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिसमें 1026 पुरूष और 53 महिलाएं व 6 विदेशी पुरूष शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में नशाखोरी को रोकने तथा नशीले पदार्थों की मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हंै। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ व स्वापक औषधि अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जा रहा।

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एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 की धारा 37(बी) में उचित संशोधन वर्तमान सत्र में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें सभी अपराधों को इस अधिनियम में गैर जमानती बनाया जा सके।  उन्होंने बताया कि भांग व अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान चलाए जा रहे।  संयुक्त रणनीति विकसित करने एवं मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है तथा नशाखोरी के दुरूपयोग के विरुद्ध आम जनता विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

 

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