महामाया बालासुंदरी मेेले के दौरान नारियल चढ़ाने पर रहेगा प्रतिबंध

मेला अवधि के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं को नारियल चढ़ाने की मनाही होगी। इसी प्रकार मंदिर क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन कर गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि मेला अवधि के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली के विक्रय सम्बन्धी दुकानें नहीं लगेंगी और इनकी बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेला अवधि के दौरान कालाअम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रेता केवल दुकान के अन्दर ही (पर्दे में) मांस-मछली का विक्रय कर पायेंगे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा मेले के आयोजन के दौरान यातायात को सुचारू बनाने के दृष्टिगत कालाआम स्थित उद्योगों के कागज गत्ता के कारखानों के ट्रक/ट्रेक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूड़ी आदि लाई जाती है एवं ऐसे सम्बन्धित वाहनों को कालाअम्ब से त्रिलोकपुर रोड़ पर दिनांक 22 मार्च से 6 अप्रैल 2023 प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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