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जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश- एक योगेश जसवाल की अदालत ने चरस तस्कर को साढ़े 12 वर्षों का कठोर कारावास व 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि काबुल हुसैन निवासी ग्राम गुलाबगढ़ डाकघर कोटड़ी व्यास तहसील पांवटा साहिब को चरस रखने का दोषी ठहराया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।
13 अक्टूबर 2022 को पुलिस स्टेशन माजरा को सूचना मिली थी कि काबुल हुसैन चरस बिक्री में संलिप्त है और वह गुलाबगढ़ में चरस बेचने जा रहा है। इस पर पुलिस ने गुलाबगढ़ स्कूल के पास काबुल हुसैन को 3.823 किलो चरस सहित गिरफ्तार कर केस दर्ज किया था। जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया।
अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष के रिकार्ड में लाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराया गया।