Paonta sahib: हत्या के मामले में काेर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा

Khabron wala 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी वीरेंद्र उर्फ गल्लू पुत्र स्वर्गीय रंजीत सिंह निवासी गांव किशनपुरा तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी जितेंद्र शर्मा ने की।

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उप जिला न्यायवादी ने बताया कि इस संबंध में 24 मार्च, 2024 को पांवटा साहिब पुलिस थाना में शिकायतकर्त्ता दुग्गल सिंह की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच एसआई अजय द्वारा की गई है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी वीरेंद्र उर्फ गल्लू ने 21 मार्च, 2024 को भजन लाल के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं, जिसके चलते भजन लाल की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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