जिला में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों के लिये उप-चुनाव आगामी 25 फरवरी को प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक होंगे। विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत पीपलीवाला में प्रधान पद के लिए तथा विकास खण्ड नाहन की ग्राम पंचायत वर्मा पापड़ी में वार्ड सदस्य पद के लिये उप चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। उप चुनाव के संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी सुमित खिमटा ने पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत पीपलीवाला तथा विकास खण्ड नाहन की ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी की सीमाओं के भीतर धारा 144 लगाई गई है। चुनाव के दौरान इन सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश सार्वजनकि सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होंगे।
आदेश के अनुसार जिला की इन दोनों पंचायतों में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब अथवा इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर मतदान की समाप्ति के लिये नियत घण्टे के सथ समापत होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दोरान मतगणना सम्पन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में बेचने, परोसने या वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।
उप चुनाव के लिए संवेदनशील व समान्य मतदान केन्द्रों की अधिसूचना भी जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार पावंटा साहिब की पिपलीवाला ग्राम पंचायत के सभी 9 वार्डों के मतदान केन्द्र राजकीय प्राथमिक पाठशाला किरतपुर कमरा नंबर एक व दो, राजकीय प्राथमिक पाठशाला भगवानपुर का कमरा नम्बर एक, दो व तीन, राजकीय प्राथमिक पाठशाला पीपलीवाला कमरा नम्बर एक, राजकीय कन्या माध्यमिक पाठशाला कमरा नम्बर एक व दो तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोहड़ों कमरा नम्बर एक को संवेदनशील मतदान केन्द्र बनाया गया है। नाहन की ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी का वार्ड नम्बर 5 राजकीय माध्यमिक पाठशाला कंडईवाला सामान्य मतदान केन्द्र होगा।