किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिरमौर के 51 हजार किसान होगें लाभान्वित

केंद्र  सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हैक्टेयर से कम भूमि की सीमा को हटा दिया गया है तथा इस महत्वकांक्षी योजना से अब जिला के लगभग 51 हजार किसान लाभान्वित होगें ।    यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जिला में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी ।

उन्होने कहा कि जिला सिरमौर के सभी किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिये फार्म भरकर संबधित पंचायत सचिव के पास जमा करवा सकते है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्म जिला के सभी लोक मित्र केंद्रों, सभी उप मण्डल व तहसील कार्यालयों , कृषि व बागवानी विभाग के कार्यालयों पर भी किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगें ।उन्होने कहा कि किसानों के हितों को मध्यनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई है जिसे पहली दिसंबर 2018 से कार्यान्वित किया गया था । उन्होने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को छः हजार रूपये की राशि तीन किश्तो में प्रदान की जाएगी। उन्होने कहा कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक कार्य योजना तैयार कर दी गई है और जिला सिरमौर के सभी पात्र किसान 15 दिनों के भीतर इस योजना का लाभ उठाने के लिये फार्म पटवारी से सत्यापित करवाकर सम्बंधित  पंचायत सचिव के पास जमा करवाऐं।

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उन्होने कहा कि जिला में कार्यरत सभी पंचायत सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए है कि वह अपनी पंचायत के किसानों से फार्म भरवाकर खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में शीघ्र जमा करवाऐं  और संबधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त फार्म की डाटा ऐंट्री की जाएगी ताकि किसानों को इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ मिल सके । उन्होने कहा कि फार्म जमा करते हुए किसानों को अपने आधार कार्ड और बैंक पास बुक की सत्यापित छाया प्रति भी संलग्न करनी होगी ।

उपायुक्त ने कहा कृषि विभाग में कार्यरत प्रसार अधिकारी जिला के सभी क्षेत्रों का दौरा करके इस योजना के तहत किए जा रहे कार्यो का निरीक्षण मौके पर करेगें तथा लोगों को इस योजना की जानकारी भी देगें । उन्होने कहा कि इस योजना के तहत किसानों द्वारा भरे गए फॉर्म को संबधित क्षेत्र के पटवारी भूमि का पूर्ण ब्यौरा लिखकर सत्यापित करेगें जबकि पंचायत सचिव परिवार रजिस्टर के आधार पर संबधित किसान के परिवार के पूर्ण विवरण बारे फार्म पर इंद्राज करेगें ।

उन्होने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेषकर भूमि के सांझा खाते में संबधित किसान का अलग शेयर तथा पंचायत सचिव अलग परिवार होने की पुष्टि करे ताकि सभी पात्र किसान इसका लाभ उठा सके । उन्होने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारी, जो किसान भी है, वह पात्र नहीं होगें ।  बैठक में एसडीएम नाहन प्रदीप कुमार, सहायक आयुक्त एसएस राठौर, उप निदेशक कृषि डा. राजेश कौशिक, के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया ।

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