05.03.2020 को पुलिस थाना भरमौर में NDPS Act की धारा 20,25 व 29 तथा 182 IPC में ऩामजद आरोपी कुलदीप निवासी लोथल धरवाला व एक अन्य नामालूम आदमी के खिलाफ़ मुक़दमा पंजीकृत किया गया था मुकदमा के हालात के अनुसार दिनांक 5.3.20 को आरोपी कुलदीप ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि चंबा से जगदीश नाम का कोई आदमी अपनी कार में चरस लेकर चंबा से धरवाला आ रहा है जो इसी के दौरान पुलिस को यह पुख्ता प्रमाण मिले कि खुद सूचना देने वाले कुलदीप ने ही जगदीश के साथ अपनी निजी रंजिश के चलते एक अन्य आदमी संजीव कुमार @संजू निवासी हरदासपुरा चंबा जो कि पुराना बस अड्डा चंबा की पार्किंग में काम करता है से मिलकर उसके माध्यम से जगदीश की गाडी में जो वहां पार्किंग में खड़ी थी में मौका पाकर धोखे से चरस रखवाई और फिर उसे फंसाने की नीयत से पुलिस को सूचना दे दी |
पुलिस की गैहरा चौकी के दल ने जब उक्त गाडी की तलाशी बगगा नामक सथान पर ली तो उस गाड़ी से 124 ग्राम चरस मिली हालांकि उस अपनी गाड़ी को जगदीश निवासी लोथल ही चला रहा था परंतु क्योंकि पुलिस को पहले से ही यह पता चल गया था कि जगदीश को फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में कुलदीप ने ही षडयंत्र के तहत संजीव के द्वारा चरस रखवाई थी जो चरस की बरामदगी होने पर कुलदीप निवासी लोथल धरवाला व संजीव @ संजु निवासी हरदासपुरा चंबा काे ही मुकदमा में आरोपी बनाया जाकर दोनों को ही आज 06.03.20 को मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया गया है जिनको चंबा अदालत में पेश किया गया अदालत द्वारा उपरोक्त आरोपियों को दिनांक 09-03-20 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया