जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाले विधिक साक्षरता शिविरों के दौरान जिला के अन्य विभागों के अधिकारी लोगों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे ताकि पात्र लोग सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का लाभ उठा सके।
यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर श्री आदित्य नेगी ने आज यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने तथा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध करनवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के साथ-साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिला में ग्राम सभाओं के आयोजन के दिन शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर श्री बंसत वर्मा ने कहा कि महिलाआंे, बच्चों तथा निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है जबकि सामान्य वर्ग के लोगांे को जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है, और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सालाना आय 2 लाख से कम हो तथा एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को ं विधिक साक्षरता प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा न्याय शुल्क, याचिकाओं और दस्तावेजों को तैयार करने में खर्च की सुविधाएं, गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च, मुकदमों से संबंधित खर्च और मुफ्त कानूनी सेवा मंे किसी मुकदमे में कानूनी सलाह आदि की निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध है।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीएस ठाकुर, जिला पंचायत अधिकारी एम एस नेगी, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन नेगी, जिला में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।