उपायुक्त सिरमौर की ओर से जिले की ग्राम पंचायत बनेठी और नाहन के उपप्रधानों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। दोनों उपप्रधानों पर यह कार्रवाई गिरफ्तारी के बाद करीब एक महीने तक न्यायिक हिरासत में रहने पर की गई है। बता दें कि जून महीने में जिले के माजरा क्षेत्र में धर्म विशेष के युवक पर युवती के परिवार सहित अन्य लोगों ने अगवा करने सहित अन्य आरोप लगाए थे। इस दौरान युवक के घर के बाहर विभिन्न संगठनों के लोगों ने हंगामा भी किया था।
मामला लगातार तूल पकड़ रहा था। इस दौरान पत्थर फेंकने व हाथापाई की घटना भी सामने आई थी। कुछ लोगों सहित पुलिस कर्मी मौके पर घायल हुए थे। ऐसे में पुलिस द्वारा दोनों उक्त उपप्रधानों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। आदेशों में उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कहा है कि खंड विकास अधिकारी नाहन के द्वारा 1 जुलाई, 2025 को प्रभारी, पुलिस थाना माजरा की रिपोर्ट संलग्न करते हुए उनके ध्यान में लाया गया है कि राज कुमार उपप्रधान, ग्राम पंचायत बनेठी और जय प्रकाश उपप्रधान, ग्राम पंचायत नाहन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पुलिस थाना माजरा में प्राथमिकी दर्ज हुई है।
मामले में पुलिस की ओर से राजकुमार उपप्रधान, ग्राम पंचायत बनेठी और जय प्रकाश उपप्रधान, ग्राम पंचायत नाहन को 14 जून, 2025 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय की ओर से उन्हें 10 जुलाई, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस की ओर से इस
मुकदमे की तफ्तीश अभी जारी है। वही दंगों का मुख्य आरोपी मानव शर्मा अभी भी जेल में है तथा पुलिस ने उसका पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई जल्द होगी
ऐसे में उपायुक्त ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम (संशोधित), 1994 की धारा 145 (1) (क) के प्रावधान अनुसार 14 दिन से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में रहने पर दोनों उपप्रधानों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले दोनों उपप्रधानों को न्यायिक हिरासत में 14 दिन की अवधि पूर्ण होने के बाद जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर के कार्यालय की ओर से 7 जुलाई, 2025 को अपना समुचित पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दोनों ने 24 जुलाई, 2025 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया जोकि असंतोषजनक पाया गया। इसके बाद उपायुक्त सिरमौर की ओर से दोनों उपप्रधानों को निलंबित करने केआदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि सक्षम न्यायालय के अंतिम विनिश्चिय तक उनका निलंबन जारी रहेगा। आदेशों में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके पास ग्राम पंचायत का उपप्रधान होने के नाते कोई भी चल व अचल संपत्ति या कोई अन्य पंचायत अभिलेख या वस्तु हो तो उसे तुरंत सचिव ग्राम पंचायत नाहन को सौंप दें। उधर, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने ग्राम पंचायत बनेठी के उपप्रधान राजकुमार व ग्राम पंचायत नाहन के उपप्रधान जयप्रकाश को निलंबित किए जाने की पुष्टि की है। इसके बाद इस मामले में अन्य कुछ लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने युवती को तलाश कर परिजनों के हवाले कर दिया था। युवती ने अदालत के समक्ष बयान दिए थे कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया था और वह अपनी मर्जी से गई थी। इसके बाद मामला शांत हुआ था।