(विजय ठाकुर) शहरी क्षेत्र के पेयजल उपभोक्ताओं को एक बार पुन: झटका लगा है। आइपीएच विभाग ने इस साल भी पेयजल बिलों की दरों में दस फीसद की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। शहरी क्षेत्र के पेयजल उपभोक्ताओं से आइपीएच विभाग अब 125 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बिल वसूलेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अब अप्रैल माह से 31 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेयजल बिल अदा करना होगा। पेयजल बिलों की दरों में हो रही बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं में रोष है।
वर्ष 2005 में राज्य के तत्कालीन आइपीएच मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने शहरी क्षेत्र के पेयजल उपभोक्ताओं को अपने खर्च पर पेयजल मीटर लगवाने के लिए कहा था। मीटर न लगवाने की सूरत में पेयजल बिलों की दरों में दस फीसद बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी की थी। इसी अधिसूचना के तहत आइपीएच विभाग हर साल पेयजल बिल की दरों में दस फीसद बढ़ोतरी कर रहा है। वर्ष 2005 में शहरी क्षेत्र के पेयजल उपभोक्ताओं से विभाग 40 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बिल वसूलता था, जो अब 125 रुपये प्रतिमाह पहुंच चुका है। उपभोक्ताओं ने सरकार से उक्त जनविरोधी आदेश को तुरंत जनहित में वापस लेने की माग की है।
किस वर्ष कितना पेयजल बिल
वर्ष – दरें
2005 – 40
2006 -44
2007 -48
2008 -52
2009 -58
2010 -64
2011 -70
2012 -77
2013 -85
2014 -94
2015 -103
2016- 113
पेयजल मीटर न लगाने की सूरत में विभाग हर साल पेयजल दरों में दस फीसद बढ़ोतरी करता है। इसके तहत अप्रैल माह से विभाग शहरी क्षेत्र के पेयजल उपभोक्ताओं को 125 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 31 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बिल जारी करेगा।