( जसवीर सिंह हंस ) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अबिरा बासु की अदालत ने बनेठी के सिजरा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार को दो साल की साधारण कारावास के साथ 3500 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। 3 मार्च 2015 को प्रिंसीपल राजेंद्र कुमार खुद ही स्कूल बस को चला रहे थे। अदालत न पाया कि बस को चलाने का प्रिंसीपल के पास कोई भी लाईसेंस नहीं था।
दोषी ने स्कूल की बस (एचपी71-4833) को तेज रफ्तार से चलाने के दौरान नाहन-शिमला हाईवे पर बनेठी के ही नजदीक पैराफिटस को तोड़ते हुए खाई में लुढका दिया था। हादसे में 6 साल की बच्ची स्नेहा की मौत हो गई थी, जबकि 37 अन्य बच्चों को चोटें आई थी। सहायक जिला न्यायवाद रूमिंद्र बैंस ने बताया कि साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर राजेंद्र कुमार को अदालत ने दोषी पाया। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।