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चरस रखने के आरोपियों को 14 साल का कठोर कारावास

Desk by Desk
8 years ago
in हिमाचल प्रदेश
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( जसवीर सिंह हंस ) संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री आत्मा राम ने आज यहां बताया कि विशेष अदालत (वन) श्री वीरेंद्र शर्मा की अदालत में चरस रखने के आरोपी लोकेंद्र सिंह पुत्र स्व. श्री हरीराम, गांव शिरगुल डाकघर देहा, तहसील ठियोग, जिला शिमला, दिनेश कुमार निवासी शिरगुल, डाकघर देहा, तहसील ठियोग, जिला शिमला तथा राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री बद्रीनाथ, निवासी ननाहन डाकघर देवठी, जिला शिमला को 14 साल का कठोर कारावास तथा एक-एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर तीनों अरोपियों को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुकद्दमे के अनुसार दिनांक 15 जनवरी, 2016 को एएसआई कमलदेव के नेतृत्व में लगभग 7ः10 बजे शाम पुलिस पार्टी गश्त पर थी, तो छैला की तरफ से एक कार नंबर एचपी-08ए-0439 आई, जिसे इशारा करने पर चैकिंग के लिए रोका गया, जिसमें चालक के अलावा दो अन्य व्यक्ति बैठे थे। शक के आधार पर चैक किया गया। चैकिंग के दौरान कार की चालक सीट व साथ वाली सीट के बीच छिपाकर रखा गया एक थैला बरामद हुआ। बैग खोलकर चैक किया गया तो उसमें से चार किलो 130 ग्राम चरस बरामद हुई। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोटखाई में धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हो जाने पर चालान न्यायालय में मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीसी) के तहत पेश किया गया। मुकद्दमें की पैरवी संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री आत्मा राम ने की।
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