चम्बा कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की और से जनता को सूचित किया गया है कि निजी भूमि पर भांग की खेती करना कानूनन अपराध है । जो व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे मादक द्रब्य अधिनियम की धारा के लिए 20 के अन्तर्गरत 10 वर्ष तक के कठोर कारावास व् एक लाख तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। अनधिकृत तौर पर की गई भांग,अफीम,पोस्त की खेती के बारे में सुचना देना प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी का कर्तब्य है।
मादक द्रब्य अधिनियम 1985 की धारा 47 के अनुसार शासन का कोई भी अधिकारी और प्रत्येक पञ्च , सरपंच या किसी भी विवरण का अन्य ग्राम अधिकारी यदि उसके ज्ञान में यह आता है कि किसी भूमि पर अफीम,पोस्त, कैनाबिस,भांग की खेती की जा रही है तो उसकी तत्काल सुचना पुलिस या धारा 42 में उलेखित अन्य किसी अधिकारी को देने का उत्तरदायी होगा। औऱ यदि वह सुचना नहीं देता है तो उसे मादक द्रब्य अधिनियम 1985 के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसलिए आप से आग्रह किया जाता है कि निजी भूमि पर भांग की खेती व् उपज का न होना सुनिशित करें।
इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों व् कर्मचारियों से आग्रह किया जाता है कि वह अपने क्षेत्र में उगी भांग की सूचना पुलिस व् धारा 42 में वर्णित अधिकारियों को देना सुनिशित करें । अन्यथा उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस को यह सूचना 8628873115 नम्बर के माध्यम से भी दी जा सकती है।चम्बा कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि आम जनता से अपील कि जाती है कि नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु पुलिस का सहयोग करें।