राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है और यदि कोई कम्पनी जमा को स्वीकार करने का दावा करती है तो इस प्रकार का मामला संबंधित उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि कुछ फर्जी कम्पनियां अथवा व्यक्ति सस्ते ऋण की पेशकश करती है, ऋण के बहाने प्रक्रिया फीस की मांग करती है, जमा करने पर उच्च दरों की पेशकश करती है अथवा फर्जी लॉटरी योजनाओं के माध्यम से आम व्यक्तियों को प्रलोभन देती है। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसी कम्पनियों के झांसे में नहीं आना चाहिए और अपने बैंक खाते का नम्बर अथवा विवरण व क्रेडिट/डेबिट कार्ड का पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बैंक प्रबन्धक अथवा अधिकारी व कर्मचारी दूरभाष कालों के माध्यम से ऐसे मामलों में पूछताछ नहीं करता है।
प्रवक्ता ने आम जनमानस को इस प्रकार के भ्रामक संदेशों तथा फर्जी कालों के बारे में जागरूक रहने का आग्रह किया है, जो विभिन्न फर्जी योजनाओं का प्रलोभन देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का फर्जी संदेश अथवा टेलिफोन कॉल प्राप्त करता है, उसे निगम विहार शिमला स्थित साईबर अपराध पुलिस स्टेशन को उनके दूरभाष नम्बर 0177-2620331 पर सम्पर्क करके अथवा [email protected] पर मेल कर सूचित किया जा सकता है।