मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में 19 अगस्त से 31 अगस्त, 2019 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने का सुझाव राज्यपाल को दिया गया। इस सत्र में कुल 11 बैठकें होंगी।
मंत्रिमण्डल द्वारा 14 जुलाई को ज़िला सोलन के कुम्हारहट्टी के समीप एक भवन के गिरने से भारतीय सेना के 13 जवानों और एक आम नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मंत्रिमण्डल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की।
मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जल रक्षकों के मानदेय को 2100 रुपये से 3000 रुपये बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की तथा पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर्स के मानदेय को 3000 रुपये से 4000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से 6220 जल रक्षक और लगभग 500 पैरा फिटर व पैरा पंप ऑपरेटर लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने वर्तमान सेब सीजन के दौरान बागवानों को सेब के उचित दाम दिलवाने के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) जारी रखने का निर्णय लिया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद मूल्य को 7.50 रुपये से बढ़ाकर 8.00 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया। बागवानों की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न भागों में 279 खरीद केन्द्र खोले जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने डॉ. यशवन्त सिंह परमार जयन्ती का राज्य स्तरीय समारोह 04 अगस्त को शिमला में आयोजित करने का किया जाएगा। सौर ऊर्जा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य उपदान के तहत लागत का 30 प्रतिशत उपदान देने का निर्णय लिया गया, जिसमें 100 एलपीडी और 200 एलपीडी की क्षमता वाले सौर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम भी शामिल है।
बैठक में डिजाईन तथा निर्माण प्रबन्धन के माध्यम से निर्माण तथा गिराए गए भवनों के मलबे को पुनः उपयोग करने तथा निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड डेमोलिशन वैस्ट पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया। इससे खुले में इस प्रकार के मलबे को फैंकने से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने में सहायता मिलेगी। नीति के तहत निर्माण तथा गिराए गए भवनों के मलबे के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी तथा निजी ऑपरेटरों/एजेंसियों अथवा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने तीन ऊर्जा परियोजनाओं के पक्ष में इक्विटी में बदलाव लाने को स्वीकृति प्रदान की तथा यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार की स्वीकृति के बिना हिस्से और नाम को न बदला जाए, ऐसा करने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। परियोजना डेवेल्पर को सरकार से स्वीकृति लेने के लिए 60 दिनों की अवधि देने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें उन्हें कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
बैठक में सीधी बिक्री तथा बहु-स्तरीय विपणन के व्यापार को नियंत्रित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सीधी बिक्री तथा बहु-स्तरीय विपणन पर वर्तमान नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट डायरेक्ट सेलिंग गाईडलाइन्ज-2019 को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में राजकीय महाविद्यालय, पांवटा साहिब में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा किन्नौर ज़िला के मुख्यालय रिकांगपियो स्थित टी.एस. नेगी राजकीय महाविद्यालय में भी शैक्षणिक सत्र 2019-20 से राजनीतिक विज्ञान व इतिहास विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ की जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने मण्डी ज़िला के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोट और सिरमौर ज़िला के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जामना में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने तथा कांगड़ा ज़िला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं मलाहरी, ठाकुरद्वारा और मकरोली और मण्डी ज़िला के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोट में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया।
मण्डी जिला के थुनाग तहसील के अंतर्गत लम्बाथाच नलवाड़ मेले को ज़िला स्तर का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।मण्डी ज़िला के बड़ा ग्राम पंचायत के बड़ा गांव में नया पशु औषधालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए पांच पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह, शिमला जिला की अढ़ाल पंचायत के कंडा गांव में भी आवश्यक पदों के सृजन के साथ पशु औषधालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में कांगड़ा ज़िला की त्याबल पंचायत के पटवार वृत्त बधाल ठोर, डोडरा पंचायत के डोडरा, डाडासिब्बा पंचायत के जाबल व डिडासिब्बा, गुर्नवाड पंचायत के डाडासिब्बा, पांजल, जखधार, शामनगर, चनौर और जांबल को औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत संभावित औद्योगिक जोन में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जजों के पांच पद भरने का निर्णय लिया ताकि विभिन्न मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जा सके।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट (आईटी) के सात पद और सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों को हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरा जाएगा।
बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत कुकलाह के काशिम्बलीधार, तहसील बालीचौकी के अंतर्गत कशौड़ पंचायत के चुनानी और चच्योट तहसील की तांदी तहसील में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।इसके अतिरिक्त, मण्डी जिला के शिल्हाणु में दो पदों के सृजन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है।