सिरमौर में 10 मई से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

जिला सिरमौर में अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी यानी दुकानें खुलने की समय सीमा 3 घंटे निर्धारित की गई है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने प्रदेश सरकार द्वारा 5 मई व 8 मई 2021 को जारी आदेशों की निरंतरता में आज जारी किए। उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेस्टोरेंट्स व डाबा पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार संचालित होंगे जबकि शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में ढाबा केवल होम डिलीवरी सेवाओं और टेक अवे के लिए संचालित होंगे, ढाबो के अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित वाहनों की मुरम्मत की दुकानें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुली रहेंगी जबकि शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी वाहन मुरम्मत की दुकान नहीं खुलेगी।

उन्होंने दुकानों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सुबह 8 से 11 बजे के दौरान केवल दैनिक जरूरतों व आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, किराने का सामान, फल सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, बीज उर्वरकों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी।
डॉ परूथी ने बताया कि 10 मई से 17 मई के दौरान जिला में सरकारी बस सेवा पर प्रतिबंध रहेगा और निजी वाहनों को केवल आवश्यक सेवाओं में, कोविड-19 टीकाकरण, चिकित्सा और आपातकालीन स्थिति में ही चलने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में कोरोना महामारी के बढ़ते केस व प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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