BJP अध्यक्ष डॉ. बिंदल-MLA सुखराम चौधरी को बड़ी राहत, HC ने इस मामले में दी नियमित जमानत

 हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पांवटा साहिब से पार्टी के विधायक सुखराम चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दोनों नेताओं को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने डॉ. बिंदल व सुखराम चौधरी को नियमित जमानत देते हुए शर्त लगाई कि वो जांच में सहयोग करेंगे. उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई पर 8 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस तरह दोनों नेताओं को माजरा थाना क्षेत्र के तहत धारा-163 के उल्लंघन के आरोप में जमानत मिल गई है.

बता दें कि सिरमौर जिला में माजरा थाना क्षेत्र के तहत एक युवती के कथित तौर पर अपहरण के मामले में डॉ. बिंदल के नेतृत्व में लोगों ने धारा-163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शन किया था. सिरमौर पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उसके बाद डॉ. बिंदल व सुखराम चौधरी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने सिरमौर पुलिस को राजीव बिंदल व सुखराम चौधरी को गिरफ्तार न करने के लिए आदेश दिए थे. हाईकोर्ट से दोनों को अंतरिम राहत मिली थी. हाईकोर्ट ने 17 जून को जारी आदेश में जमानत याचिका के लिए आवेदन करने वाले इन दोनों नेताओं पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अमल में न लाने के आदेश जारी किए थे.

सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र के तहत एक युवती का कथित रूप से अपहरण किया गया. मामला दो समुदायों से जुड़ा था. समुदाय विशेष के लडक़े पर आरोप था कि उसने युवती का अपहरण किया है. इसके बाद इलाके के लोगों ने आक्रोश में आकर 13 जून को लडक़े के गांव की तरफ एक रैली निकाली थी. उससे पूर्व माहौल को भांपते हुए सिरमौर के डीसी ने पुलिस थाना माजरा के तहत धारा-163 लागू कर दी थी. कुल पांच गांव धारा-163 के तहत लाए गए थे, ताकि कोई अप्रिय घटना न इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अगले ही दिन यानी 14 जून को हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अगुवाई में सैंकड़ों लोगों ने धारा-163 को तोड़ा और माजरा थाना मार्ग पर धरना दिया.

इस पर माजरा पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन करने को लेकर भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल व पांवटा साहिब के भाजपा विधायक सुखराम चौधरी सहित 50 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 115(2), 121(1) और 109 के तहत माजरा थाना में मामला दर्ज किया था.

 

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