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DC सिरमौर ने अधिसूचना जारी कर वार्डो के परिसीमन से संबंधित अधिसूचना को तुरन्त रद्द कर दिया

Khabron wala 

उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि जिला परिषद सिरमौर के वार्डो के परिसीमन से संबंधित अधिसूचना को तुरन्त प्रभाव से निरस्त एवं रद्द कर दिया गया है।

अधिसूचना में बताया गया है कि उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य में दिये गए निर्णय अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 9(2) में दिनांक 8 जनवरी, 2025, 15 फरवरी, 2025 व 1 मई, 2025 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त एवं रद्द किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा 15 फरवरी, 2025 व 19 नवम्बर, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को वापिस ले लिया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला परिषद सिरमौर के वार्डो के परिसीमन से संबंधित उपायुक्त कार्यालय द्वारा 1 अगस्त, 2025 को जारी अधिसूचना को तुरन्त प्रभाव से निरस्त एवं रद्द किया जाता है।

 

 

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