• About
  • Our Team
  • Advertise
  • Privacy Policy
  • Contact Us
Khabronwala
  • मुख्य ख़बरें
  • हिमाचल प्रदेश
    • ऊना
    • काँगड़ा
    • किन्नौर
    • कुल्लू
    • चम्बा
    • बिलासपुर
    • मंडी
    • लाहौल स्पिति
    • शिमला
    • सोलन
    • हमीरपुर
  • सिरमौर
  • राजनीती
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • देश
Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.
No Result
View All Result
Khabronwala
  • मुख्य ख़बरें
  • हिमाचल प्रदेश
    • ऊना
    • काँगड़ा
    • किन्नौर
    • कुल्लू
    • चम्बा
    • बिलासपुर
    • मंडी
    • लाहौल स्पिति
    • शिमला
    • सोलन
    • हमीरपुर
  • सिरमौर
  • राजनीती
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • देश
No Result
View All Result
Khabronwala
No Result
View All Result

पंचायत चुनाव करवाने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में क्या कहा? यहां जानिए

Desk by Desk
7 months ago
in मुख्य ख़बरें
186
0
399
SHARES
2.3k
VIEWS
Share on FacebookShare on WhatsappShare on Twitter

Khabron wala 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को समय पर करवाने के लिए दायर याचिका पर करीब तीन घंटे तक बहस हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायत और जिला परिषदों के पुनर्सीमांकन को लेकर जारी अधिसूचना को एक अन्य खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है और 10 जनवरी तक लोगों को आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया है। ऐसी परिस्थितियों में नियमों के अनुसार चुनाव करवाने के लिए कम से कम छह महीने का अतिरिक्त समय लगेगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में समय पर चुनाव करवाना संभव नहीं है। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव करवाने में आनाकानी कर रही है। पुनर्सीमांकन वाली जो अधिसूचना रद्द की गई है, वह केवल जिला परिषद शिमला से संबंधित है।

अब मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ करेगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जिला परिषद पुनर्सीमांकन वाली याचिका में चुनाव आयोग को पार्टी न बनाने पर मामले को उसी खंडपीठ को भेजा है, जिसने मामला पहले सुना है। खंडपीठ ने कहा कि यह एक सांविधानिक मुद्दा है। एक तरफ जहां राज्य सरकार पंचायत चुनाव हिमाचल में आई आपदा की वजह से टाल रही है, वहीं दूसरी ओर एक अलग खंडपीठ ने पंचायत, जिला परिषद पुनर्सीमांकन वाले संशोधित रूल को खारिज कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में यह सही रहेगा कि मामले की सुनवाई वही खंडपीठ करे, जिसने देवेंद्र सिंह नेगी मामले में पुनर्सीमांकन वाली अधिसूचना को खारिज किया है।

You may also likePosts

BREAKING: धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा… PM मोदी को भेजी चिट्ठी, जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोचों’ के संग्राम के बाद बड़ा फैसला

बद्दी पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी सफलता,4 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार!

चम्बा में कुदरत का कहर: पहाड़ी से अचानक होने लगी पत्थरों की बारिश, 25 कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

भयानक हादसा: अनियंत्रित होकर महिला राहगीर से टकराई बाइक, चचेरे भाई-बहन की मौत

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने में अपाहिज महसूस कर रही है। दूसरी खंडपीठ ने 5 दिसंबर 2025 को पंचायती राज एक्ट में जिला परिषद और पंचायत समितियों के परिसीमन यानी पुनर्सीमांकन से जुड़े संशोधित नियम 9(2) के प्रावधान को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव क्षेत्रों से छेड़छाड़ से जुड़ा प्रावधान मनमाना, अन्यायपूर्ण, अतार्किक और अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ संविधान के साथ टकराव को दर्शाता है। संशोधित नियम 9(2) यह प्रावधान करता है कि पंचायत समिति क्षेत्र जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए एक इकाई होगा।

नगर निगम बद्दी की अधिसूचना निरस्त, एक हफ्ते में आपत्तियों पर लें फैसला : हाईकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी नगर परिषद को नगर निगम बनाने की जारी अधिसूचना रद्द कर दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता दीपेंद्र कुमार सिंगला और अन्य (मोतिया प्लाजा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निवासी) की ओर से उठाई गईं आपत्तियों पर 10 जनवरी तक निर्णय लें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना जाना चाहिए और उसके बाद ही एक तर्कसंगत आदेश पारित किया जाए। याचिकाकर्ता, जो बद्दी स्थित ”मोतिया प्लाजा” के दुकानदार और निवासी हैं, का कहना है कि उन्हें नगर निगम बद्दी के प्रस्तावित क्षेत्र में शामिल करने या बाहर रखने के संदर्भ में उनकी आपत्तियों पर सरकार ने अब तक कोई गौर नहीं किया है। उनकी मुख्य मांग यह है कि उनके क्षेत्र को भी नगर परिषद या प्रस्तावित नगर निगम की सीमा में उचित स्थान दिया जाए। अदालत ने संज्ञान लिया कि इससे पहले 18 दिसंबर, 2025 को ग्राम पंचायत हरिपुर संधोली बनाम हिमाचल राज्य मामले में भी खंडपीठ ने नगर निगम बनाने की अधिसूचना को रद्द करते हुए आपत्तियों को दोबारा सुनने के निर्देश दिए थे। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 23 दिसंबर 2024 को नगर परिषद बद्दी को नगर निगम में बदलने की अधिसूचना जारी की थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तकनीकी आधारों पर रद्द कर दिया था। वर्तमान में बद्दी नगर परिषद ही अस्तित्व में है।

Share160SendTweet100
Previous Post

Himachal: 26 साल की शिल्पा को ससुराल वाले करते थे परेशान, नहीं सह पाई- छोड़ गई दुनिया

Next Post

पांवटा साहिब : मुस्लिम समुदाय के आपत्तिजनक टिप्पणी पर तीन युवक गिरफ्तार

Next Post
पांवटा साहिब : मुस्लिम समुदाय के आपत्तिजनक टिप्पणी पर तीन युवक गिरफ्तार

पांवटा साहिब : मुस्लिम समुदाय के आपत्तिजनक टिप्पणी पर तीन युवक गिरफ्तार

पूर्व अफसर से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 49.65 लाख की ठगी….

सिरमौर जिला के शिलाई के युवक से विदेश जाने के नाम पर धोखाधडी व करवाया अश्लील लाईव विडियो कॉल का अवैध काम, अभियोग पंजीकृत

धर्मशाला में छात्रा की मौत और रैगिंग मामला: CM सुक्खू ने कॉलेज प्रोफेसर को सस्पेंड करने के दिए आदेश

धर्मशाला में छात्रा की मौत और रैगिंग मामला: CM सुक्खू ने कॉलेज प्रोफेसर को सस्पेंड करने के दिए आदेश

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.

© All Rights Reserved | Designed & Developed by Readymade App

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • मुख्य ख़बरें
  • हिमाचल प्रदेश
    • ऊना
    • काँगड़ा
    • किन्नौर
    • कुल्लू
    • चम्बा
    • बिलासपुर
    • मंडी
    • लाहौल स्पिति
    • शिमला
    • सोलन
    • हमीरपुर
  • सिरमौर
  • राजनीती
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • देश

© All Rights Reserved | Designed & Developed by Readymade App