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त्रिलोकपुर में मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध-डीएम

त्रिलोकपुर में मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध-डीएम

Khabron wala

नाहन-11 मार्च। श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में 19 मार्च से 02 अप्रैल 2026 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान कालाअंब पुलिस क्षेत्र तथा मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारदार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
आदेशों के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा है कि मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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मेला क्षेत्र में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान मांस व मछली विक्रय पर प्रतिबंध

नाहन-11 मार्च। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में 19 मार्च से 02 अप्रैल, 2026 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी।
आदेशों में बताया गया कि इस दौरान कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अन्दर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा तथा मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आते है, जिससे आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली इत्यादी की बिक्री न हो ताकि श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जन आक्रोश उत्पन्न न हो।
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मेला के दौरान तूड़ी व भूसा से लदे वाहनों पर प्रातः 6 बजे से रात्री 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंध-डीएम

नाहन-11 मार्च। श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में 19 मार्च से 02 अप्रैल, 2026 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है जिसके तहत कालाआंब-त्रिलोकपुर सडक पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति हेतू तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक/ट्रेक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रातः 6 बजे से रात्री 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा ताकि यातायात अवरूद्ध न हो सके।

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