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चरस रखने के दोषी को 4 वर्ष कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा

चरस रखने के दोषी को 4 वर्ष कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा

जिला सिरमौर के स्पेशल जज 1 योगेश जसवाल की अदालत ने चरस रखने के दोषी को 4 वर्ष कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी चंपा सुरिल ने बताया कि इंदर स्वरूप पुत्र नेतर सिंह निवासी वीपीओ सैंज तहसील संगड़ाह ज़िला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट में दोषी ठहराया गया है। दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-61-85 के तहत 4 साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर, दोषियों को 2 महीने की साधारण कैद ओर काटनी होगी। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 25 फरवरी 2020 को एसआईयू नाहन की टीम हरिपुरधार में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी, दोपहर करीब 1 बजे सुंदर घाट से संगड़ाह की तरफ 200 मीटर आगे, पुलिस टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि आरोपी संगड़ाह की तरफ कॉन्ट्राबैंड लेकर आ रहा है। सैंजघाट से 100 मीटर पहले उक्त व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा मिला, जो पुलिस टीम को देखकर हैरान हो गया और तेजी से सैंजघाट की तरफ चलने लगा। पुलिस टीम ने उसे रोका और तलाशी ली। आरोपी व्यक्ति की जैकेट के अंदर एक ग्रे रंग के कपड़े के कैरीबैग में एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कैरीबैग छिपा हुआ था। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन खोलने पर उसमें काले रंग की चरस की बती मिली। जिसका वजन करने पर 828 ग्राम निकला। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज जांच की गई। जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। प्रॉसिक्यूशन ने 21 गवाहों से पूछताछ की, अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड और सबूतों के आधार पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया।

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