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हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूल अब अपने परिसर में यूनिफॉर्म, जूते, टाई, बेल्ट, बैज और अन्य सामग्री की बिक्री नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों (प्रारंभिक एवं उच्च) को निर्देश जारी करते हुए स्कूल शिक्षा बोर्ड के संबद्धता नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संबद्धता और मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
शिक्षा निदेशालय की ओर से जुलाई में जारी आदेश में बोर्ड के संबद्धता नियम 16.3.12 का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं कर सकता। इसमें स्कूल यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, बैज, जूते और अन्य वस्तुओं की बिक्री भी शामिल है। ऐसे मामलों में संबंधित स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) नोटबुक्स की बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाएगा। इसलिए स्कूल परिसर में केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित किताबें और प्रैक्टिकल नोटबुक्स ही बेची जा सकेंगी।
निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के निजी स्कूलों को इन नियमों की जानकारी दें और उनका पालन सुनिश्चित करवाएं। यदि भविष्य में किसी स्कूल के खिलाफ शिकायत मिलती है और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उसकी संबद्धता या अनुमति प्रमाणपत्र भी रद्द किया जा सकता है।
