सोलन जिले की पंचायत समिति नालागढ़ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। यह जानकारी आज यहां जिला पंचायत अधिकारी सोलन सतीश अग्रवाल ने दी।जिला पंचायत अधिकारी ने कहा कि पंचायत समिति नालागढ़ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध पंचायत समिति के 39 निर्वाचित सदस्यों में से 25 पंचायत समिति सदस्यों का एक अविश्वास प्रस्ताव उन्हें 13 सितंबर 2018 को प्राप्त हुआ था।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 129 तथा (सामान्य) नियम 1997 के नियम-129 के अंतर्गत इस संदर्भ में 25 सितंबर 2018 को प्रात: 11.00 बजे पंचायत समिति बैठक कक्ष नालागढ़ में एक बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि नियम समय 11.00 बजे से दोपहर बाद 1.00 बजे तक कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोरम पूरा न होने के कारण बैठक विघटित हो गई तथा अविश्वास प्रस्ताव विफल रहा।