राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. डेज़ी ठाकुर ने कहा कि आयोग साइबर क्राईम के विषय में महिलाओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से निकट भविष्य में सभी जिलों में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करेगा। डॉ. डेज़ी ठाकुर आज सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल के नालागढ़ में महिलाओं के लिए आयोजित विधिक जागरूकता शिविर की अध्यक्षता कर रही थीं।इस शिविर का आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से किया गया।
डॉ. डेज़ी ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में विशेषकर महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राईम में काफी वृद्धि हुई है। इस दिशा में महिलाओं एवं लड़कियों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राईम का दायरा काफी विस्तृत है और सचेत रहकर एवं इस संबंध में शीघ्र जानकारी देकर बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पुलिस प्रशासन से भी सहयोग अपेक्षित है।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संविधान में पुरूषों और महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। भारतीय संस्कृति में भी पुरूष और महिला बराबर है। उन्होंने कहा कि संविधान में महिला हित में अनेक कानून बनाए गए हैं। इस दिशा में महिलाओं की कम जानकारी अनेक बार समस्याओं का कारण बनती हैं। इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को महिला कानून के विषय में जागरूक बनाना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीर है और राज्य महिला आयोग पूरे प्रदेश में जागरूकता शिविर आयोजित कर न केवल महिलाओं को उनके हित से संबंधित कानून की जानकारी देगा अपितु समस्या की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के विषय में भी बताएगा।
डॉ. डेज़ी ठाकुर ने कहा कि महिलाओं और पुरूषों की बराबरी के संबंध में समाज को भी सकारात्मक रवैया अपनाना होगा। लड़कों को भी कठोर अनुशासन में रहना सिखाना होगा। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में आ रही कमी और लिंगभेद को समाप्त करने में समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।
उन्होंने कहा कि आज विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों ने यह सिद्ध किया है कि वे किसी से कम नहीं हैं और उचित अवसर मिलने पर महिलाएं समाज को सदैव सही दिशा देने में सफल रही हैं।डॉ. डेज़ी ठाकुर ने इस अवसर पर जनकल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा दिए जा रहे योगदान की सराहना की।
अधिवक्ता विवेक कौशल ने इस अवसर पर घरेलू हिंसा अधिनियम, अधिवक्ता मनीष डढवाल ने महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराध, अधिवक्ता नरेश घई ने कन्या भू्रण हत्या से संबंधित कानून तथा जिला कल्याण अधिकारी बीएस ठाकुर ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। एसएचओ नालागढ़ राजकुमार ने साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया पर महिलाओं के विरूद्ध बढ़ रहे अपराध एवं अन्य कानूनी पहलुओं की जानकारी दी।
राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव संदीप नेगी ने कहा कि आयोग द्वारा यह पहला शिविर जिला सोलन के नालागढ़ में आयोजित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में आयोग ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित करेगा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के विरूद्ध अपराध विषय पर जानकारी प्रदान की।इस अवसर पर एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई तथा सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।तहसील कल्याण अधिकारी टेकचंद, सीडीपीओ नालागढ़ विनोद कुमार, अन्य अधिकारी, विभिन्न महिला मंडलों के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्थानीय महिलाएं इस अवसर पर उपस्थित थी। कार्यशाला में लगभग 250 महिलाओं ने भाग लिया।