चरस तस्कर को 12 वर्ष का कठोर कारावास और ₹120000 जुर्माना

चंबा के स्पेशल जज ने झालो राम पुत्र तिखाना निवासी कठुआ जम्मू कश्मीर को चरस तस्करी के आरोप में एनडीपीएस की धारा 20 के तहत 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹120000 जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 1 साल साधारण कारावास की हो सजा काटनी होगी

25 /8/ 2018 को पुलिस पार्टी कोटी ब्रिज के नजदीक जांच कर रही थी तभी आरोपी पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पिट्ठू बैग से 5 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुई आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की गई तथा कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई आरोपी केस में कुल 14 गवाहों की गवाही हुई तथा ट्रायल पूरा होने के बाद यह सजा सुनाई गई डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विजय रेहालिया ने मामले में सरकार की तरफ से पैरवी की

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